भोपाल में मेडिकल वेस्ट खुले में फेंका तो भरना होगा 4.05 लाख तक जुर्माना, नगर निगम ने शुरू की सख्त कार्रवाई

Updated on 28-07-2026 01:49 PM

राजधानी में मेडिकल वेस्ट के गलत निस्तारण पर अब नगर निगम सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। खुले में बायो मेडिकल वेस्ट फेंकने या उसे सामान्य कचरे में मिलाने वाले अस्पतालों, क्लीनिकों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों पर स्पॉट फाइन लगाया जाएगा।

नए बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत ऐसे मामलों में प्रति टन 4.05 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इससे पहले इस तरह के मामलों में अधिकतम 20 हजार रुपये तक की कार्रवाई का प्रावधान था।

मेडिकल वेस्ट मिलने पर होगी तत्काल कार्रवाई

नगर निगम को शहर के विभिन्न क्षेत्रों से खुले में मेडिकल वेस्ट मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद सभी सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों (एचओ) को निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निगम का कहना है कि मेडिकल वेस्ट का गलत निस्तारण संक्रमण फैलाने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

150 गुना तक बढ़ सकता है जुर्माना

बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम-2026 के अनुसार मेडिकल वेस्ट के निस्तारण का निर्धारित शुल्क 2,700 रुपये प्रति टन है। यदि कोई अस्पताल, क्लीनिक या लैब मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकता है या सामान्य कचरे में मिलाता है, तो उस पर सामान्य शुल्क का 150 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी प्रति किलो 405 रुपये और प्रति टन 4.05 लाख रुपये तक की पेनल्टी वसूली जाएगी।

लापरवाही मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई

भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने कहा कि मेडिकल वेस्ट खुले में फेंकने या सामान्य कचरे में मिलाने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके।



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